आमानक बीज विक्रय करने पर 08 कृषि आदान दुकानों के लायसेंस निलंबित

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। उपसंचालक कृषि श्री मोरीश नाथ ने बताया कि कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार रबी वर्ष 2023-24 में सिवनी जिले में कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज निर्धारित मूल्य में ही प्राप्त हों, इस दिशा में जिले के बीज निरीक्षकों द्वारा बीज विक्रेता संस्थानों से विभिन्न फसलों के बीजों के नमूने लिये जाकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण कराया गया।

प्रयोगशाला से प्राप्त परिणाम कुल 07 कृषि आदान दुकानों से लिए गये बीजों के नमूने मानक स्तर से कम पाये गये जो निम्नानुसार है- अनुष्का कृषि केन्द्र लखनादौन वि.ख. लखनादौन का फसल सरसों किस्म 7701, बालाजी कृषि केन्द्र छपारा, फसल सरसों, किस्म ISP- 185, चित्रांश कृषि केन्द्र लखनादौन वि.ख. लखनादौन, फसल गेहूँ किस्म HI-8759, गोल्हानी ब्रदर्स लखनादौन, वि.ख. लखनादौन, फसल गेहूँ, किस्म Lok-1, GW 322, माँ अन्नपूर्णा कृषि केन्द्र भीमगढ़, वि.ख.छपारा, फसल गेहूँ GW 322, माँ अम्बे बीज भण्डार सिवनी, वि.ख. सिवनी, फसल गेहूँ, किस्म HI-1544 तथा वंसुधरा कृषि केन्द्र लखनादौन, वि.ख. लखनादौन, फसल गेहूँ, किस्म GW 322 के बीजों का अंकुरण मानक स्तर से कम होने के सभी संबंधित संस्थानों के अनुज्ञप्ति पत्र निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

इसी तरह विक्रेता संस्थान योगेन्द्र कृषि केन्द्र बरघाट वि. ख. बरघाट, फसल मक्का, किस्म हाईब्रिड सीड्स 1001 की शिकायत कृषक द्वारा की गई। जो इस कारण से बीज विक्रेता को कारण बताओं सूचना पत्र एवं प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया।