एक सप्ताह की समय सीमा में सीएम हेल्प लाईन प्रकरणों के निराकरण में लाई जाए प्रगति-कलेक्टर

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल की अध्यक्षता में सोमवार 29 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में  अपर कलेक्टर श्री सी एल चिनाप, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत एवं सहित सभी शासकीय कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति रही। इसके साथ ही विकासखण्डस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

बैठक में कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने समय सीमा में दर्ज प्रकरणों, सीएम हेल्प लाइन तथा जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कम प्रगति वाले विभागों को एक सप्ताह के भीतर सीएम हेल्प लाईन प्रकरणों को निराकृत करने के निर्देश दिए।कलेक्टर श्री सिंघल ने गेंहू उपार्जन की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएमओ को उपार्जन केन्द्रवार अधिकतम वाहन उपलब्ध कराते हुए परिवहन की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी तरह उपार्जित गेंहू के लंबित भुगतान तत्काल संबंधित कृषकों के बैंक खातों में करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

कलेक्टर श्री सिंघल ने बैठक में उपस्थित तथा वीडिया कॉफ्रेंसिंग से जुड़े सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को भी नरवाई जलाने वाले कृषकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपसंचालक कृषि को भी विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से मैदानी स्तर पर किसानों को नरवाई न जलाने की समझाईश देते हुए वैकल्पिक व्यवस्था से अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री सिंघल ने खाद्यान्न वितरण एवं उठाव की समीक्षा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उचित मूल्य दुकानों निर्धारित दिवसों एवं समय में खुली रहें तथा पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार रूप से पात्रतानुसार राशन का वितरण किया जाए।

कलेक्टर श्री सिंघल ने खाद-बीज की स्थिति, एनआरसी में दर्ज बच्चों की संख्या, छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति सहित अन्य बिंदुओं की भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री सिंघल द्वारा उपस्थित सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि सेवा निवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन प्रकरण समय सीमा में पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किये जाए तथा इन प्रकरणों में किसी भी तरह कि खामी पाए जाने पर सुधार कर पुन: प्रस्तुत करें ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पीपीओ तथा उसके अन्य हितलाभ का वितरण समय सीमा में हो सके।