आबकारी विभाग ने अवैध शराब निर्माण पर की कार्यवाही

जप्त किया 1480 किलो ग्राम महुआ लाहन एवं 61 लीटर अवैध शराब

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार सहायक आबकारी आयुक्त सिवनी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के  सिवनी मंडल  द्वारा अवैध शराब के अड्डों एवं विक्रय केंद्रों पर कार्यवाही की गई है।

आबकारी विभाग को सूचना प्राप्त हुई की बरघाट विधानसभा क्षेत्र के थाना अरी के अंतर्गत ग्राम बकोड़ी एवं थाना बरघाट के अंतर्गत ग्राम सैला के जंगल में अवैध शराब के अड्डे चल रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में अवैध हाथभट्टी शराब बनाई जा रही है।

सूचना प्राप्त होने पर आबकारी विभाग द्वारा  ग्राम बकोड़ी के जंगल में अवैध शराब के अड्डों एवं  ग्राम बकोड़ी व ग्राम सैला के घरों जिनमें अवैध शराब रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी , पर छापामार कार्यवाही की गई है। छापे की कार्यवाही में 1480 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 61 लीटर अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब बरामद कर जप्त की गई है।

आबकारी दक्षिण वृत , सिवनी की वृत्त प्रभारी खुशबू प्रिया मरावी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) क के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए विजय उइके आत्मज बारेलाल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बकोड़ी थाना अरी जिला सिवनी एवं ममता बाई पत्नी अनिल बरमैय्या उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सैला थाना बरघाट के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है।

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