उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर 06 संस्थानों के लायसेंस निलंबित तथा 05 को नोटिस जारी

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार जिले में अमानक खाद-बीज विक्रय के रोकथाम के लिए कृषि विभाग के दल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में निरीक्षण दल के नोडल अधिकारी प्रफुल्ल घोडेसवार सहायक संचालक कृषि सिवनी बीज निरीक्षक द्वारा जिले में बीज भण्डारण केन्द्रो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 6 संस्थान हिन्द कृषि सेवा केन्द्र केवलारी, आशीष कृषि केन्द्र मोहगावसडक, केशव कृषि सेवा केन्द्र उगली, वेद आर्गेनिक फर्टिलाईजर गोपालगंज, अम्बे ट्रेडर्स कान्हीवाडा एव पारस ट्रेडर्स कान्हीवाडा के औचक निरीक्षण के दौरान स्कंध पंजी संधारण न करना, बिल फाईल, बिल बुक, स्कंध व दर प्रदर्शित करने वाला बोर्ड नहीं पाये जाने के कारण उक्त संस्थानों के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई है।

इसी तरह 3 बीज विक्रेता संस्थान ललिताम्बर ट्रेडर्स पलारी, सांई ट्रेडर्स कान्हीवाडा, शिव कृषि केन्द्र पलारी, 1 कीटनाशक विक्रेता संस्थान शुक्ला कृषि केन्द्र सिवनी एवं एग्रो सीडस छपारा को निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक नियत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जबाव संतोषप्रद नही होने की स्थिति में बीज नियंत्रण आदेश 1983 एव उर्वरक गुण नियत्रण आदेश 1985 तथा कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की जावेगी।