जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में सजा

मासूम बालिका छः वर्ष के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी को सजा

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। सिवनी जिले के थाना बरघाट के अंतर्गत प्रकरण को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एवं इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक थाना बरघाट के थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी। इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है।

सिवनी के मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि लगभग छः वर्षीय नाबालिग पीड़िता की मां ने थाना बरघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 नवंबर 2023 को अपने बच्चों को घर में छोड़कर काम करने गई थी, जब वह ढाई बजे घर आई तो उसकी नाबालिग बेटी ने उसे बताया कि रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी सुरेन्द्र नेवारे (25) पिता रमेश नेवारे ने उसे घर पर बुलाकर उसे पैसे दिये और उसे गुटका एवं चॉकलेट लाने भेजा जब वह गुटका एवं चॉकलेट लेकर घर पहुंची तो आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 609/2023 धारा 323, 376 एबी भादवि एवं धारा 5एम, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उन्होंने बताया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतों को प्रस्तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क प्रस्तुत किए गए एंव आरेापी को कडी से कडी सजा देने एवं पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई।

जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्काे से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा 19 जुलाई 2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुरेन्द्र नेवारे को, धारा 376 (एबी) भादवी में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना तथा धारा 5एम, 6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए जुर्माना से दंडित किया है।