समय सीमा बैठक संपन्न

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की अध्यक्षता में सोमवार 07 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नवजीवन विजय, अपर कलेक्टर श्री सी.एल.चनाप सहित सभी विभागों के विभाग उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर सुश्री जैन ने सीएम हेल्प लाईन, समय सीमा में दर्ज प्रकरणों, जनसुनवाई, विभिन्न आयोग की शिकायतों सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सुश्री जैन ने सीएम हेल्प लाईन की विभागवार समीक्षा कर अपडेट निराकरण योग्य फॉलोअप दर्ज न करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने समय सीमा में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी प्रकरण समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर सुश्री जैन ने तालाब पट्टा आवंटन तथा संचालन समिति की जांच को लेकर भी मत्स्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने नियमानुसार संचालित न होने वाले सहकारी समितियों पर कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसी तरह कलेक्टर सुश्री जैन ने जिले में तालाबों के सर्वे कार्यों की भी समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को ग्रामवार तालाबों के चिन्हांकन तथा उनके रकबे की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर सुश्री जैन ने बैठक में गौशालाओं के संचालन की स्थिति तथा चरनोई भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की भी तहसीलवार समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को चरनोई भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री जैन ने जिले में विभिन्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण राशन की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए त्वरित रूप से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर सुश्री जैन ने बैठक में उपस्थित सभी सड़क निर्माण विभागों को भी अपनी सड़कों का सर्वे कर बरसात के कारण हुए कटाव, गड्ढे आदि की मरम्मत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को दिव्यांग सहायक उपकरण के लिए हितग्राही चिन्हांकन के लिए जनपदवार तथा नगरीय निकायवार आयोजित होने वाले शिविरों के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराते हुए दिव्यांजनों को शिविरों में लाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।