(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। जिले के धूमा थानांतर्गत ग्राम लिंगपानी में मृतक परमलाल की हत्या के आरोप में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सोमनाथ उर्फ गोविंद, श्रीमति ज्ञानवतीबाई, श्रीमति सुमताबाई एवं भैयालाल यादव को दोषमुक्त किया गया है।
ज्ञातव्य है कि 25 फरवरी 2016 इस घटना के होने के संबंध में विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) सिवनी श्री गालिब रसूल द्वारा 20 नवंबर 2024 को निर्णय घोषित कर आरोपी सोमनाथ उर्फ गोविंद, श्रीमति ज्ञानवतीबाई, श्रीमति सुमताबाई एवं भैयालाल यादव को दोषमुक्त किया गया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार मृतक की 25 फरवरी 2016 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी तत्पश्चात् मृतक का कंकाल लखनादौन-घंसौर रोड में पाया गया, थाना धूमा पुलिस द्वारा आरोपीगणों को धारा 302, 120बी, 201 भा0द0वि0 एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीयत कर गिरफ्तार किया गया तथा आरोप लगाया गया कि, मृतक के अवैध संबंध आरोपी श्रीमति ज्ञानवतीबाई के साथ होने से आरोपी पति सोमनाथ के द्वारा फोन करवाकर घर बुलाने तथा कुल्हाडी से मृतक की हत्या कर उसके शव को लखनादौन – घंसौर रोड स्थित बंजारी मंदिर के पास जंगल में फेकने तथा शेष आरोपीगणों द्वारा हत्या के उपरांत साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से खून साफ करने एवं हत्या में प्रयुक्त कुल्हाडी छिपाने का आरोप लगाते हुए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
आरोपीगणों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सोनकेशरिया द्वारा प्रकरण की पैरवी की जाकर न्यायालय के समक्ष पुलिस की कार्यवाही को चुनौती देते हुए बताया गया कि, हत्या वाले स्थान पर पुलिस द्वारा फर्श से क्रांक्रीट खोदकर जप्त किया किन्तु उक्त क्रांक्रीट को एफ.एस.एल. जॉंच हेतु प्रेषित नहीं किया गया, काल रिकार्ड के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, तथा जप्तशुदा कुल्हाड़ी में खून होने की कोई साक्ष्य नहीं दिए गए। सम्पूर्ण विवेचना में किसी भी स्वतंत्र साक्षियों को नहीं रखा गया, मेमोरेडम के कथन अविश्वसनीय तरीके से दर्ज किये गये इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सोनकेशरिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों को प्रस्तुत कर तर्क किये गये, जिससे सहमत होकर विशेष न्यायालय महोदय, सिवनी ने आरोपीगणों को दोषमुक्त किया गया है।

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