दूधनलाल उइके को गांजा खेती के आरोप से बरी

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। सिवनी के विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) ने मिशनटोरिया लखनादौन निवासी दूधनलाल उइके को धारा 8(20)(क) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत लगाए गए 27 किलो गांजा रखने के आरोप से बरी कर दिया है।

पुलिस का दावा था कि मुखबिर की सूचना पर लखनादौन पुलिस ने दूधनलाल के घर की तलाशी ली थी और उसके कब्जे से 27 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि दूधनलाल अपने घर की बाड़ी में गांजा की खेती कर रहा था।

हालांकि, न्यायालय में दूधनलाल के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सोनकेशरिया ने दलील दी कि जहां गांजा मिला था, वह जमीन दूधनलाल की नहीं थी, बल्कि सार्वजनिक जगह थी। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि यह जगह दूधनलाल के घर के पास थी, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के संबंधित फैसलों का हवाला देते हुए अपनी दलील को बल दिया।

न्यायालय ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद दूधनलाल को दोषमुक्त कर दिया।

शरद खरे

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