नाबालिग बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाला आरोपी छिंदवाड़ा से गिरफ्तार

 

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। मेजर ध्यानचंद वार्ड सिवनी निवासी एक नाबालिग बालिका के 05 जून की शाम करीब 07ः00 बजे घर से बिना बताए अचानक चले जाने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 363 भारतीय दंड विधान अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम किया गया।

पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के द्वारा उक्त नाबालिग बालिका की शीघ्र दस्तयाबी के लिये निर्देश दिए गये। टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहूत नाबालिग बालिका को जिला छिंदवाड़ा के ग्राम जमुनिया थाना कुंडीपुरा में शाहरुख बेग (19) पिता सलीम बेग निवासी हड्डी गोदाम सिवनी के कब्जे से दस्तयाब किया गया।

नाबालिग बालिका को आरोपी शाहरुख द्वारा बहला- फुसलाकर सिवनी से अपने साथ भगा ले जाकर छिंदवाड़ा में ग्राम जमुनिया में रहने वाले अपने बड़े पिता के लड़के जाहिद मंसूरी के घर पर रख कर शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार किया।

कोतवाली पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी शाहरुख बेग को धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड विधान एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट तथा जाहिद मंसूरी (32) पिता जलील मंसूरी निवासी ग्राम जमुनिया थाना कुंडी पुरा जिला छिंदवाड़ा को धारा 120 भारतीय दंड विधान में गिरफ्तार किया गया है।

अपहृत नाबालिग बालिका को बरामद करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में टीआई कोतवाली अरविंद जैन के साथ उपनिरीक्षक ममता परस्ते उप निरीक्षक देवेंद्र उइके, आरक्षक चंचलेश एवं अरुण झरे के द्वारा त्वरित करने पर पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कुमार प्रतीक के द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

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