लें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जानकारी दी गयी कि सिवनी जिले के स्वयं का उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवक, युवतियों से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र 30 जून तक आमंत्रित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रूपये 10 लाख से 2 करोड तक होगी एवं आवेदन करने हेतु पात्रता उम्र 18 से 40 वर्ष तक म.प्र. का मूल निवासी हो, शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10 वीं पास है, आय सीमा का कोई बंधन नहीं परंतु आवेदक आयकरदाता न हो तथा किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता, अशोधी (डिफाल्टर) नहीं होना चाहिये।

यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा तथा सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिये पात्र होगा। योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर टास्क फोर्स समिति (टी.एफ.सी.) के अनुमोदन के पश्चात प्रकरण आवेदन बैंक भेजे जायेंगे तथा बैंक से पात्रता अनुसार ऋण स्वीकृत होने पर नियमानुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता (क) मार्जिनमनी सहायता- सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 12 लाख) एवं बीपीएल हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम रूपये 18 लाख) मार्जिनमनी सहायता देय होगी।

(ख) ब्याज अनुदानरू- परियोजना के पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दर से (अधिकतम 7 वर्षाे तक अधिकतम रूपये 5 लाख प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान देय होगी। उद्योग एवं सेवा संबंधी इकाई के लिये गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माझो एण्ड स्मॉल व इंटरप्राईजेस सीजीटीएमएसई) कवरेज होने पर निर्धारित शुल्क का अनुदान शासन द्वारा देय होगा। योजना केवल उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिये पात्र है, के लिये मान्य होगी, परंतु व्यापारिक गतिविधियां, भैंस पालन, पशु पालन एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी।

शासन योजना के अंतर्गत इन इकाईयों की स्थापना की जा सकती है पात्र परियोजनाएं (1) उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र से संबंधित: राईस मिल, मुरमुरा उद्योग, स्टोन क्रेशर, आर.सी.सी. हयूम पाईप, आर.सी.सी. फेंसिंग पोल, स्टील फर्नीचर, सीसल रेशे से कलात्मक वस्तुएं निर्माण कार्य, लाख की वस्तुयें निर्माण, मिल्क प्रोडक्ट, बारबेड बायर एवं फेंसिंग, कृषि उपकरण निर्माण, मसाला उद्योग, रेडीमेड वस्त्र निर्माण, पीतल बर्तन निर्माण, आयुर्वेदिक दवा निर्माण, स्टील फेब्रिाकेशन, बेकरी, लकड़ी फर्नीचर, फिनाइल निर्माण, एल्युमीनियम फर्नीचर आदि। (2) सेवा क्षेत्र से संबंधितः – ड्रायक्लीनिंग, टायर रिपेयरिंग, कम्प्यूटर वर्क, कम्प्यूटर सेन्टर, फोर व्हीलर सर्विसिंग सेन्टर, ट्रेक्टर ट्राली एवं बांसबाड़ी निर्माण, पानी टैंकर निर्माण, इंजीनियरिंग वर्कशॉप और सभी वाहन आदि।

जो आवेदक योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे तत्काल अपनी नजदीकी एम पी ऑनलाईन के कियोस्क में जाकर अपने सभी प्रमाण पत्र यथा अंकसूची, आधार कार्ड, वोटर आईडी, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, मशीनरी/उपकरण/ साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सीए के द्वारा), बैंक खाता पासबुक, भूमि/भवन किराये पर हो तो किराया-नामा, वाहनों हेतु व्यवसायिक लाइसेंस तथा अन्य सहित उपस्थित होकर आवेदन 30 जून तक ऑनलाईन करायें।