एडीशनल पीसीसीएफ ने दिये गौरव चौधरी को पदमुक्त करने के निर्देश!
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। सिवनी जिले में आचार संहिता की आड़ में जिले से अन्यत्र स्थानांतरित हुए अधिकारियों को पदमुक्त नहीं करने का ताना – बाना बुना गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर सिवनी सामान्य वन मण्डल में पदस्थ वन मण्डल अधिकारी गौरव चौधरी का स्थानांतरण सिवनी से अन्यत्र किया गया है। नियमानुसार गौरव चौधरी के स्थानांतरण के उपरांत मुख्य वन संरक्षक श्री मलिक को उन्हें सिवनी से कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिये था।
इस संबंध में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान वन विभाग के मुख्यालय में प्रशासन का काम देख रहे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर.के. गुप्ता ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उनके द्वारा सिवनी में पदस्थ सीसीएफ श्री मलिक को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि स्थानीय व्यवस्थाओं को बनाया जाकर गौरव चौधरी को तत्काल ही कार्यमुक्त कर दिया जाये।
श्री गुप्ता ने बताया कि सीसीएफ श्री मलिक के द्वारा उन्हें यह बताया गया था कि जिला कलेक्टर सिवनी के द्वारा पेंच नेशनल पार्क के किसी कर्मचारी को पदमुक्त किये जाने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया था। इस पर उनके द्वारा श्री मलिक से जिला कलेक्टर सिवनी के पत्र की प्रति भी चाही गयी थी।
श्री गुप्ता ने बताया कि उनके पास प्रदेश के किसी जिले (सिवनी नहीं) के कलेक्टर के द्वारा आचार संहिता के दौरान किसी कर्मचारी को रिलीव न किये जाने के आदेश की प्रति अवश्य आयी थी, पर अगर सिवनी के सीसीएफ श्री मलिक के ंद्वारा पेंच नेशनल पार्क के किसी कर्मचारी को रिलीव नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं तो उसकी प्रति वे देखना अवश्य चाहेंगे।
इधर, मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सीसीएफ कार्यालय के द्वारा एडीशनल पीसीसीएफ प्रशासन को जो आदेश भेजा गया है वह आदेश वही है जो आदेश श्री गुप्ता के पास पहले से ही है। इसमें सिवनी जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किये गये आदेश का समावेश नहीं किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि इसके बाद बीते शुक्रवार को एडीशनल पीसीसीएफ प्रशासन के कार्यालय से एक ईमेल भी सीसीएफ कार्यालय को प्राप्त हो चुका है जिसमें गौरव चौधरी को रिलीव करने की बात कही गयी है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक श्री चौधरी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है।
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