महिलाएं खरीदें हेलमेट पर लगाना अनिवार्य नहीं!

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। सोमवार से मध्यप्रदेश में नया नियम लागू हो गया है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि यदि आप कोई भी नई बाइक या स्कूटर खरीदते हैं तो आरटीओ में उसका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ 2 हेलमेट खरीदने के प्रमाण स्वरूप जीएसटी वाला बिल लगाएंगे।

मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश मोटर वाहन अधिनियम के तहत महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है परंतु नए नियम के अनुसार हेलमेट खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है।

कानून कहना है अनिवार्य नहीं, कमिश्नर ने कहा छूट नहीं : परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि वाहन खरीदी के दौरान महिलाओं को भी हेलमेट खरीदना जरूरी होगा, हालांकि उन्हें मप्र मोटर वाहन अधिनियम के तहत हेलमेट लगाने में छूट मिली हुई है लेकिन नए नियम में महिलाओं को भी छूट नहीं है। हेलमेट पर कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस करती है, तो वह अपने नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अगर किसी के पास पुराने हेलमेट का बिल है, तो वह डीलर को दे सकता है।

महिलाओं का हेलमेट चालान नहीं बनता : वहीं एएसपी यातायात प्रदीप सिंह चौहान का कहना है कि शासन के नए आदेश का पालन किया जाएगा। कानून के अनुसार महिलाओं पर हेलमेट की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन दो पहिया वाहन चालक और उसके पीछे बैठी सवारी पर हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी।