विवाद के बाद कोर्ट ने कुरान बांटने की शर्त को फैसले से हटाया

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

रांची (साई)। सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई एक छात्रा को रांची की कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। शर्त थी कि आरोपी को पवित्र कुरान की पांच प्रतियां बांटनी होंगी। आरोपी ऋचा भारती ने ऐसी सजा के बाद विरोध जताते हुए कहा था कि वह कुरान नहीं बांटना चाहती हैं। मामले पर अच्छा-खासा विवाद होने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए कुरान बाटंने की शर्त को हटा लिया है।

गौरतलब है कि फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की शिकायत के बाद पुलिस ने ऋचा भारती को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद शनिवार को लोगों ने थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऋचा को सशर्त जमानत दे दी थी।

इस मामले के जांच अधिकारी यानी पिथोरिया थाने के ऑफिसर-इन-चार्ज ने याचिका में कहा था कि कुरान बांटने की शर्त को लागू करवाने में समस्या है इसलिए इसे हटा दिया जाए। जांच अधिकारी की याचिका को सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने फॉरवर्ड करते हुए कोर्ट से अपील की थी कि वह अपने इस फैसले में संशोधन करे।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ऋचा को प्रशासन की मौजूदगी में अंजुमन इस्लामिया कमिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को कुरान की पांच प्रतियां बांटनी होंगी। कोर्ट के मुताबिक, कुरान देने की रसीद लेकर 15 दिन में कोर्ट में जमा करने को कहा गया था।

ऐसे फैसले पर सख्त ऐतराज जताते हुए आरोपी ऋचा भारती ने कहा था, ‘दूसरे धर्म, समुदाय के लोग भी तो इस तरह की पोस्ट करते रहते हैं। क्या उन्हें कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ने या फिर मंदिर में जाने का आदेश दिया गया है?’ इससे पहले ऋचा ने एक निजी चैनल से कहा, ‘नहीं, मैं कुरान नहीं बांटना चाहती हूं।उन्होंने कहा, ‘आज कुरान बंटवा रहे हैं, कल बोलेंगे तुम इस्लाम स्वीकार कर लो।