(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। बरघाट थाना क्षेत्र के एक मामले में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोपी मोटर साईकिल चालक को सजा सुनायी गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मई 2014 को शाम साढ़े चार बजे केवलारी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक भास्कर राऊत किसी मामले की जाँच के सिलसिले में लालबर्रा गये हुए थे। वहाँ से वापिसी के दौरान धारना कला में कैला मंदिर तिराहे के पास एक अन्य मोटर साईकिल क्रमाँक एमपी 22 एम 4472 के चालक रामू उर्फ राम प्रसाद (47) पिता गोधन लाल चौधरी निवासी गोंडेगाँव, तहसील बरघाट के द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनके वाहन को टक्कर मार दी गयी।
इस मामले की शिकायत करने के बाद बरघाट थाने के द्वारा मामला कायम किया गया था। इस मामले की सुनवायी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कु.स्नेहा सिंह के न्यायालय में की गयी। इसमें शासन की ओ से सहायक अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम के द्वारा गवाह और सुबूत पेश किये गये। आरोपी को एक हजार रूपये का अर्थ दण्ड और छः माह के कारावास की सजा सुनायी गयी है।

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