जमीनी विवाद में मारपीट करने वाले दोषियों को सजा
(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। जमीनी विवाद पर लकड़ी से मारपीट करने वाले दोषियों को सजा सुनाई गयी है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि फरियादी रंगलाल ने 31 दिसम्बर 2011 थाने में उपस्थित होकर इस बात की मौखिक रिपेार्ट लिखाया कि शाम को मकान के विवाद की बात को लेकर आरोपी रामदीप लामटा वाला आया और हाथ लकड़ी से उसके साथ मारपीट किया। जिससे उसके सिर, दाएं हाथ में चोट आई जब उसे बचाने के लिये उसका लड़का विनोद और बहु सुनीता और उसकी पत्नी छोटी बाई देवसिंह आये तो आरोपी रामधार गौली, रामादीन गौली (55) मोहनलाल गौली (35), छोटू ऊर्फ देवशंकर गौली (28), उमाशंकर ऊर्फ शंकर गौली सभी निवासी ब्राहम्नवाडा, थाना लखनादौन जिला सिवनी के द्वारा लाठी, हाथए मुक्को से मारपीट कर उसे उसकी पत्नी, बहु, लड़का को चोट पहुँचाई थी। जिसकी रिपेार्ट थाना लखनादौन के द्वारा अपराध कायम कर आहतगणो का डाक्टरी मुलाहिजा करवाया था, जिसमें विनोद के हाथ में फ्रेक्टर हुआ था और अन्य लोगों को भी चोटे आई थी।
पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियो के विरूद्ध चालान पेश किया गया, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनादौन ज्योति टेकाम की न्यायालय में की गयी। जिसमें शासन की ओर से नीना पटेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूत पेश किये गये, जिस पर विश्वास करते हुए न्यायालय द्वारा प्रत्येक आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत तीन माह का कठोर कारावास 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं व अन्य धाराओं में छह माह कारावास का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।

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