सरकारी काम में बाधा डालने वाले दो को सजा

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कुरई ब्लॉक के टुरिया निवासी दो व्यक्तियों को एक-एक साल के कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया है कि 15 मार्च 2012 को वन क्षेत्रपाल अमित सोनी वाहन क्रमाँक एमपी 02 एवी 2811 में चालक अनिल मण्डराहा के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान टुरिया कोहका मार्ग में मुरम से भरे एक ट्रैक्टर को रोककर रॉयल्टी की जाँच की गयी थी। रॉयल्टी न होने पर ट्रैक्टर को जप्त कर वन परिक्षेत्र पश्चिम खवासा कार्यालय प्रांगण में खड़ा किया गया था।

उन्होंने बताया कि इसके उपरांत टुरिया निवासी राम गोपाल पिता जियालाल जायसवाल व संतोष राय ने मौके पर पहुँचकर वन क्षेत्रपाल अमित सोनी के साथ अभद्रता कर ट्रैक्टर छोड़ने की बात कही थी। साथ ही दोबारा उनका ट्रैक्टर रोकने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट कुरई थाने में दर्ज कराने पर पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया था। इसकी सुनवायी करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन उईके ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उमा चौधरी द्वारा पेश किये गवाह व सबूतों के आधार पर रामगोपाल जायसवाल व संतोष राय को धारा 353, 34 में दोषी पाते हुए एक-एक साल के कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

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