कमर्शियल वाहनों में पंजीयन पर तीन साल के बीमा की बाध्यता हटी

 

 

 

 

 

अब एक साल का बीमा कराने पर हो सकेंगे कमर्शियल वाहनों के पंजीयन

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। कमर्शियल वाहन मालिकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहत मिल गयी है। अब कमर्शियल वाहनों का एक साल का बीमा कराकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर नयी व्यवस्था को लागू कर दिया है।

अभी तक कमर्शियल वाहन खरीदते समय तीन साल का बीमा कराना अनिवार्य था, लेकिन अब एक साल का बीमा कराकर वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रदेश के संबंधित आरटीओ में हो सकेगा। हालांकि संबंधित वाहन मालिक को एक साल के बीमा के साथ आगामी दो साल का बीमा कराने के लिये शपथ पत्र देना होगा, जिसमें बीमा कराने वाली कंपनी का नाम भी देना होगा।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह नयी व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी बुधवार को आदेश जारी कर दिया। परिवहन आयुक्त डॉ.शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि नयी कार, दुपहिया व चार पहिया ऐसे वाहन जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से होता है, उनका रजिस्ट्रेशन एक साल के बीमा कवर से कर दिया जायेगा।

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