सहायक अध्यापक के स्थानांतरण पर रोक

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये सहायक अध्यापक विमल सिंह इनवाती के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन, सचिव स्कूल शिक्षा, कलेक्टर सिवनी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को नोटिस जारी कर जवाब – तलब कर लिया। इसके लिये चार सप्ताह का समय दिया गया है।

न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवायी हुई। इस दौरान याचिका कर्त्ता की ओर से अधिवक्ता रवीन्द्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिका कर्त्ता को पूर्व में सहमति के आधार पर स्थानांतरित किया गया था। महज छः माह के भीतर नया स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया। चूँकि ऐसा करना अनुचित है, अतः हाई कोर्ट की शरण ली गयी। इस दौरान बताया गया कि यदि स्थानांतरण पर रोक नहीं लगायी गयी तो बीच सत्र में याचिका कर्त्ता के बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। साथ ही परिवार भी डिस्टर्ब हो जायेगा।

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