(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। भले ही प्रदेश सरकार के द्वारा विदेशी पटाखे बेचने पर प्रतिबंध अभी नहीं लगाया गया हो पर सिवनी में विदेशी पटाखों के बिकने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।
जानकारों का कहना है कि विदेशी पटाखों की आवाज के साथ ही साथ उनसे उठने वाला धुंआ बहुत ही हानिकारक होता है। इस तरह के पटाखों को प्रतिबंधित किया ही जाना चाहिये एवं पकड़े जाने पर विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 127 और 128 के तहत कार्यवाही की जाना चाहिये। जानकारों का कहना है कि इस तरह के पटाखे सस्ते अवश्य ही होते हैं पर ये मानव स्वास्थ्य के साथ ही साथ पर्यावरण के लिये बेहद नुकसानदेह होते हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से सोनल सूर्यवंशी ने उप मुख्य विस्फोट नियंत्रक कार्यालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले साल उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल के द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया था कि वे भारत सरकार के निर्देश पर पटाखों के निर्माण एवं पटाखों के संबंध में जो दिशा, निर्देश जारी किये गये हैं उनका पालन करवायें।
सूत्रों ने कहा कि विदेशी पटाखों में किस प्रकार के रसायन का उपयोग किया गया है, साथ ही विस्फोट के समय आवाज का पैमाना क्या है, नहीं पता होता है। इससे खतरा हो सकता है। विदेशों से आयातित पटाखे गैर कानूनी तरीके से लाये जाते हैं और वह सब भारतीय नियम, कानून के मानक अनुसार नहीं होते हैं।
दीपावली पर्व में अब महज़ एक पखवाड़ा ही शेष रह गया है और अब तक प्रशासनिक स्तर पर भी विदेशी पटाखों के प्रतिबंध के मामले में किसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं होने के कारण पटाखों का व्यवसाय करने वाले लोगों के द्वारा महानगरों से सस्ते विदेशी पटाखों की खरीद फरोख्त आरंभ कर दी गयी हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिये।

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