बिना अनुमति निजि संपत्ति पर भी नहीं लग सकेंगे होर्डिंग्स

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। शहरों में चौक-चौराहों पर अवैध तरीके से लगने वाले होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर्स के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग नियम बनाएगा। इसके तहत बिना अनुमति निजी संपत्ति पर भी होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकेंगे। वॉल पेंटिंग आदि पर भी रोक रहेगी।

इसके लिए नगरीय निकाय अनुमति देंगे और अवैध पाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि शहरों में जगह-जगह जन्मदिन व धार्मिक आयोजन से जुड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं। इनको लेकर नियम बनाए जाएंगे। कलेक्टर अनुमति देंगे। नियामक प्राधिकरण बनेगा। बिना अनुमति निजी संपत्ति पर होर्डिंग्स लगाए जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।

इससे अवैध गतिविधि पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री कमल नाथ और मुख्य सचिव एसआर मोहंती का कहना था कि मनमर्जी से कहीं भी होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं। लंबे समय तक लगे रहते हैं। इन्हें हटवाने में सरकार को राशि खर्च करनी पड़ती है।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था बननी चाहिए पर ऐसा न हो कि किसी एक कंपनी की मोनोपॉली हो जाए और वो मनमाने दर वसूले। ऐसा नियम बने कि जो लगाए, वो ही हटाए। बैठक में अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन डिप्लोमा को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में शामिल करने का फैसला किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सुझाव रखा कि अस्थि रोग से जुड़ा कोर्स भी शामिल किया जाना चाहिए।

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