संसदीय कार्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया
(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। पवई विधायक प्रहलाद लोधी को विधानसभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। वे अब विधायक नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने उनकी सदस्यता निरस्त करके सीट रिक्त घोषित कर दी है। ऐसे में उन्हें सदन में बैठने और गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है।
यह बात गुरुवार को संसदीय कार्यमंत्री डॉ.गोविंद सिंह ने कही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के विधान सभा में लोधी को लेकर आने और इजाजत नहीं देने पर दरवाजे बंद करने की चेतावनी देने पर कहा कि प्रदेश में किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। जबरदस्ती हुई तो कानून अपना काम करेगा।
विधानसभा सचिवालय ने पवई विधायक प्रहलाद लोधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द करते हुए सीट रिक्त घोषित कर दी है। इसकी सूचना भारत निर्वाचन आयोग को भी दी जा चुकी है। उधर, हाईकोर्ट जबलपुर ने लोधी की सजा पर स्थगन दिया है। इस आधार पर उनके द्वारा विधानसभा सचिवालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्यपाल को आवेदन देकर सदस्यता बहाल करने की मांग की है। विधानसभा सचिवालय इस मामले के वैधानिक पहलुओं का अध्ययन कर रहा है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भाजपा का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष जानबूझकर मामले में निर्णय नहीं कर रहे हैं।
उधर, संसदीय कार्यमंत्री का कहना है कि नियमानुसार ही कदम उठाया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक जजपाल सिंह जज्जी के मामले में अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया है। वो विधायक रहेंगे। कुछ लोगों की जाति को लेकर तो छानबीन समिति तक निर्णय सुना चुकी है, इसके बावजूद वे पदोन्न्ति पाते जा रहे हैं।

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