हैदराबाद गैंगरेप आरोपियों के एनकाउंटर की जांच पर याचिका

 

 

सुप्रीम कोर्ट में 11 को सुनवाई

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के चारों आरोपियों के एनकाउंटर की जांच याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।

एनकाउंटर करनेवाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर और एनकाउंटर की जांच की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में पीआईएल दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।

हैदराबाद पुलिस का दावा, हमारे पास पर्याप्त सबूत

हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सज्जनार ने एनकाउंटर वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया, ‘हमारे पास पूरी घटना को लेकर ठोस सबूत हैं। आरोपिंयो को जेल से लाया गया था और सीन रीकंस्ट्रक्शन से लाया गया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर हमले की कोशिश की। यह पूरी घटना सुबह 5:40 से 6:15 के बीच हुई। गोली चलाने से पहले आरोपियों को वॉर्निंग भी दी गई थी, लेकिन वह नहीं माने।

एनकाउंटर पर कई नेताओं ने उठाए सवाल

हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। एक बड़ा वर्ग जहां इस मसले पर हैदराबाद पुलिस की तारीफ कर रहा है तो कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े किए हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर मुठभेड़ की जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सीपीआई (एम) लीडर सीताराम येचुरी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए।

यूपी के पूर्व डीजीपी बोले, हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई सही

हैदराबाद पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने हैदराबाद पुलिस को बधाई भी दी।