चुनाव के समय गलत जानकारी देने पर अब होगी छह माह की सजा

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। चुनाव के लिए नामांकन के समय अपनी जानकारी छिपाने या गलत देने के मामलों में अब प्रत्याशियों को छह माह की जेल हो सकेगी। ऐसे प्रत्याशियों से 25 हजार जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। विधानसभा ने गुरुवार को इस आशय के मप्र स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) विधेयक में संशोधन की मंजूरी दे दी है।

सदन में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने संशोधन विधेयक रखा। इस पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने विधेयक में तथ्यात्मक जानकारी छिपाने पर प्रत्याशियों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान जोड़ने का सुझाव दिया। विपक्ष के अन्य नेताओं ने दिए गए सुझाव का उल्लेख विधेयक में करने को कहा। मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रत्याशी को सजा होगी तो सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाएगी।