(ब्यूरो कार्यालय)
मुंबई (साई)। काला हिरण शिकार मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर कोर्ट) ने बॉलीवुड सलमान खान को अगली पेशी के दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया। जोधपुर कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तिथि 7 मार्च को सलमान को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
सलमान की तरफ से पेश स्थाई हाजरी माफी की अर्जी पर लोक अभियोजक अधिकारी लादराम विश्नोई ने भी सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट के रुख से यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में सलमान खान को अब 7 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। पिछली सुनवाई के दौरान भी सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर तय की। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में चन्द्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में काला हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी ने पूछा कि मुल्जिम कहां है? इस पर सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि आप आदेश देंगे तब हाजिर कर देंगे।
इस पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि लंबे अरसे से सलमान खान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगली सुनवाई 7 मार्च को वे अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। साथ ही, कोर्ट ने सलमान की तरफ से पेश स्थाई हाजरी माफी की अर्जी पर भी कोई फैसला नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस मामले में सलमान खान को अब 7 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा।
बता दें कि सलमान खान की ओर से पेश वकील ने आज की पेशी में अभिनेता को छूट देने की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सलमान की ओर से पेश वकील हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान का पक्ष रखा जबकि वकील लादाराम विश्नोई ने राज्य सरकार की ओर से दलीलें रखीं।

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