दिव्यांगों को यात्री बसों के किराए में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। दिव्यांगों को अब यात्री बसों के किराए में 50 प्रतिशत तक की रियायत मिलेगी। शुक्रवार को अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (आईएसबीटी) का निरीक्षण करने पहुंचे मप्र निःशक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने दिव्यांगजनों को अधिनियम के तहत यात्री बसों में छूट दिए जाने और 5 सीटें आरक्षित किए जाने के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।

ज्ञातव्य है कि बस ऑपरेटर छूट का प्रावधान होने के बाद भी दिव्यांग जनों से पूरा किराया वसूल रहे हैं। यह कहते हुए उन्हें अभी तक लिखित में निर्देश नहीं मिले हैं।

बसों में चस्पा नहीं सूचना : आयुक्त निःशक्त जन ने पाया कि बसों में दिव्यांगों को दी जाने वाली छूट का पालन नहीं किया जा रहा है। बसों में इस तरह की कोई सूचना भी चस्पा नहीं थी। जिस पर नाराजगी जाहिर कर आरटीओ संतोष पॉल और संचालक समाजिक न्याय आशीष दीक्षित को निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट और सीटें आरक्षित होने की जानकारी एक सप्ताह के भीतर बसों में चस्पा कराई जाए। ताकि बस चालकों से विवाद की स्थिति न बने।