सभी नियोजकों को पंजीयन का नवीनीकरण कराना अनिवार्य!

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (ंसाई)। प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 04 तथा 05 के स्थान पर नये नियम लागू किये गये हैं। इन नियमों के अनुसार धारा 06 की उप धारा 03 के अधीन दिया गया पंजीयन प्रमाण पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक वैध रहेगा।

श्रम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसके तहत धारा 06 की उप धारा-2 के अधीन जारी प्रमाण पत्रों के लिये उस वर्ग में निर्धारित फीस भुगतान करने पर प्रमाण पत्र जारी होगा। सभी नियोक्ताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनी करण करना आवश्यक होगा।

सूत्रों ने बताया कि जिन संस्थानों में केवल तीन कर्मचारी हैं उनके लिये 200 रूपये तथा 03 से अधिक कर्मचारियों वाली संस्था के नवीनी करण के लिये 250 रूपये फीस निर्धारित की गयी है। जिन नियोजकों ने 15 फरवरी 2014 के पूर्व संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था उन सभी के लिये नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा।