आयकर के लंबित मामलों को 30 जून तक निबटाने मिली राहत

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। आयकर में एडवांस टैक्स और सेल्फ असिसमेंट योजना पर जोर-शोर से काम शुरू कर दिया है। मार्च से पहले ही करदाताओं को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में वे करदाता परेशान हैं, जिनके मामले अपील में लंबित पड़े हैं।

जबलपुर आयकर विभाग के अपील में ही तकरीबन 4 हजार से ज्यादा मामले अभी भी लंबित पड़े हैं। हालांकि इनके लिए अभी थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि बजट 2020 में प्रस्तावित योजना के मुताबिक पुराने टैक्स के लंबित मामलों को 30 जून तक सुलझा सकेंगे। इसका लाभ उन करदाताओं को मिलेगा, जिनके प्रकरण आयकर आयुक्त अपील से लेकर आयकर अपीलीय न्यास न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हुए हैं।

31 मार्च या 30 जून तक उठा सकेंगे फायदा :

करदाता इसका लाभ 31 मार्च या 30 जून तक उठा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि इस योजना के तहत 31 मार्च तक लाभ लेने के लिए करदाता विवादित कर का भुगतान करके ब्याज एवं जुर्माना में छूट पा सकते हैं। वहीं 30 जून तक इसका लाभ लेने पर करदाता को विवादित टैक्स के साथ 10 फीसदी अधिभार भी देना होगा। ब्याज एवं जुर्माना से संबंधित विवाद अपील में लंबित है तो 31 मार्च तक 25 फीसदी और 30 जून तक हैं तो 30 फीसदी राशि का भुगतान कर विवाद को सुलझाया जा सकेगा।

आयकर कमिश्नर को दिया अधिकारी :

जबलपुर में अपील के बढ़ते मामलों से राहत देने के लिए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त ने जबलपुर में जल्द से जल्द अपील कमिश्नर का बैठने का आश्वासन तो दिया ही है साथ ही जबलपुर आयकर आयुक्त को भी इन मामलों को सुनने का अधिकारी दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समस्या उनकी जानकारी में है। संभव हुआ तो शिविर के माध्यम से भी इन मामलों को सुना जाएगा।