मुख्यमंत्री विवाह, निकाह योजना हेतु आधार अनिवार्य

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य सरकार ने आधार कार्ड और ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। अब विवाह से तीन दिन पहले तक आवेदन लिए जाएंगे, जिन्हें संबंधित निकाय ऑनलाइन करेगा। इन आवेदनों का परीक्षण भी किया जाएगा।

परीक्षण में सही पाए जाने पर ही उस जोड़े को सामूहिक विवाह-निकाह कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि विवाह पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। प्रदेश में हर साल करीब 40 हजार शादियां योजना के तहत होती हैं।

विवाह-निकाह योजना में गड़बड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन्हें देखते हुए सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने योजना का लाभ लेने के लिए नियमों में बदलाव किया है। विभाग ने किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए युवक और युवती का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा उनसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर, बचत खाता नंबर और आयु प्रमाण पत्र भी लिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को स्थानीय निकाय में आवेदन करना होगा।

निकाय विवाह पोर्टल पर आवेदन को ऑनलाइन करेगा। वे तय सामूहिक विवाह कार्यक्रम से तीन दिन पहले तक पंजीयन करा सकेंगे। सत्यापन में हितग्राही के पात्र पाए जाने पर पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिले के संयुक्त एवं उप संचालक को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भेजी जाएगी। वे प्रोत्साहन राशि को कोषालय के माध्यम से संबंधित जोड़े के बैंक खातों में पहुंचाएंगे। यह जानकारी विवाह पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

मिलते हैं 51 हजार रुपए : योजना के तहत सरकार 51 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। इसमें से तीन हजार रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम पर खर्च किए जाते हैं, जबकि शेष 48 हजार रुपये युवती के बैंक खाते में दिए जाते हैं। नई प्रक्रिया को लेकर सामाजिक न्याय विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं।