हाई कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री व खुरई से मौजूदा भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामला कांग्रेस सरकार के मौजूदा संकट के कारण राजनीतिक द्वेषवश परेशान करने के आरोप से संबंधित था।

सोमवार को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने इस मामले में अपना आदेश सुनाया। जिसमें साफ किया गया कि याचिकाकर्ता नोटिस का जवाब दे। उसके बाद प्रशासन की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह 7 दिन तक प्रभावी नहीं होगा। इसका यह अर्थ है कि उस आदेश के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

क्या था मामला

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीके त्रिपाठी ने दलील दी कि 2 मार्च को मध्यप्रदेश में कांग्रेस विधायकों के इधर-उधर होने का हल्ला मचा। राज्य सरकार को इस मामले में याचिकाकर्ता की भूमिका का संदेह हुआ। लिहाजा, 4 मार्च को सागर के चराई ग्राम स्थित पैतृक जमीन में शासकीय जमीन मिली होने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया गया।

नोटिस में एक लाख के जुर्माने के अलावा निर्माण तोड़े जाने की चेतावनी भी दी गई। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वहां कोई निर्माण नहीं है, सिर्फ खाली जमीन है। कायदे ये यदि पैतृक जमीन के साथ शासकीय जमीन मिली होने का संदेह है, तो पहले सीमांकन कराया जाना चाहिए था, उसके बाद नोटिस जारी किया जाता। लेकिन राजनीतिक द्वेषवश्ा कार्रवाई की तैयारी परेशान करने की नीयत से कर ली गई।