23 की सुबह 06 बजे तक सिवनी जिला टोटल लाक डाउन

जिले की सीमा में प्रवेश एवं बाहर जाना पूर्णतः निषेध, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी कार्यालय रहेंगे बंद, निवासियों को घरों में रहने के निर्देश

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा निकटवर्ती जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चार प्रकरण पॉज़िटिव पाये जाने के मद्देनज़र भारतीय दण्ड संहिता 173 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर संपूर्ण सिवनी जिले को टोटल लाक डाउन घोषित कर दिया गया है।

टोटल लाक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इज़ाजत नहीं रहेगी। जारी आदेश के अनुसार 21 मार्च की दोपहर 12 बजे से 23 मार्च को प्रातः 06 बजे तक जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। किसी भी सड़क अथवा रेल एवं माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।

इसके साथ ही जिले में निवासरत नागरिकों का भी जिले से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। इसी तरह मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद प्रतिबंधात्मक अवधि में बंद रहेंगे।

उक्त प्रतिबंध परिस्थितियों में जिनके लिये इन नियमों को शिथिल किया गया है, उसमें आपातकालीन सेवा वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उन कर्मचारियों को अपने साथ, अपना परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़ पेपर हॉकर सुबह साढ़े 06 बजे से साढ़े 09 बजे तक टोटल लाक डाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसी तरह अत्यावश्यक वस्तुओं खाद्य सामग्री, फल सब्ज़ी आदि की दुकानें दोपहर 12 बजे से दोपहर 02 बजे तक खुली रहेंगी।

प्रतिबंध से मुक्ति एवं पास हेतु अनुमति प्रक्रिया : प्रतिबंध से अनुमति एवं पास के आवेदन केवल व्हाट्सएप्प और ईमेल से प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन के साथ समुचित दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा। आवेदन डीएमसिवनी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम पर आवेदन करने के बाद अनुमति व्हाट्सएप्प एवं ईमेल के माध्यम से ही जारी की जायेंगी।