टोटल लॉक डाऊन की अवधि 25 तक बढ़ाई गई

बुधवार की रात 12 बजे तक रहेगा टोटल लॉक डाऊन

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा टोटल लॉक डाऊन की अवधि को बुधवार 25 मार्च को मध्यम रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रवीण सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के परिपेक्ष्य में दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी सम्पूर्ण सिवनी जिले के टोटल लॉक डाउन आदेश को आगामी 25 मार्च रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

टोटल लॉक डाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी। जिले की सभी सीमायें सील रहेगी,किसी भी सड़क अथवा रेल एवं माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी व्यक्तियों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा साथ ही जिले के निवासरत नागरिकों का भी जिले से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय तथा संस्थायें बंद रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेगें।

इसी तरह मेडिकल दुकान, हास्पीटल, पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसी को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद प्रतिबंधात्मक अवधि में बंद रहेंगे तथा बस सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी।