नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में ब्रहस्पतिवार 22 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक आडियो बुलेटिन, अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए.
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विधानसभा उपचुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चंबल और विदिशा सहित नौ जिलों के कलेक्टर से चुनावी सभाओं की अनुमति जारी करने के अधिकार छीन लिए हैं। राजनीतिक दल अब यहां वर्चुअल सभा ही कर पाएंगे। चुनावी सभा की अनुमति चुनाव आयोग से लेनी होगी। आयोग को यकीन दिलाना होगा कि यहां वर्चुअल रैली संभव नहीं है। ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस शील नागू और जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने आशीष प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किए। इधर, कोर्ट ने तीन अक्टूबर के आदेश में 7 नेताओं पर केस के आदेश दिए थे। इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और पूर्व सीएम कमलनाथ पर केस दर्ज नहीं हुए। अदालत ने अगली तारीख पर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने को कहा।
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मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, विस अध्यक्ष सहित 14 मंत्रियों से पूछा कि विधायक पद से इस्तीफा देने के बावजूद इन्हें मंत्री कैसे बना दिया गया? एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल के सचिव, राष्ट्रपति के कैबिनेट सचिव, भारत निर्वाचन आयोग व मंत्रियों तुलसीराम सिलावट, बिसाहूलाल सिंह, ऐदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, डॉ. प्रभुराम चौधरी, डॉ. महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह, विजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़ व ओपीएस भदौरिया को नोटिस जारी किए। सभी से 14 दिसम्बर तक जवाब मांगा गया।
छिंदवाड़ा निवासी वकील आराधना भार्गव की ओर से यह याचिका दायर की गई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि कांग्रेस की निर्वाचित सरकार गिराने के लिए मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में साजिश रची गई। इसके तहत 22 कांग्रेस विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बाद में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इनमें से 14 को मंत्री बना दिया।
कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मंत्री बनाए जाने के लिए विधायक होना जरूरी है। लेकिन, उक्त 14 मंत्रियों में से कोई भी विधायक नहीं है। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री किसी विद्वान, किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ या ऐसे किसी व्यक्तिको, जिसे मंत्री बनाया जाना आवश्यक हो, मंत्री नियुक्तकर सकता है। लेकिन, प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां न होने के बावजूद मनमानी तरीके से उक्त14 लोगों को विधायक न होते हुए भी मंत्री बना दिया गया। तर्क दिया गया कि जिन लोगों ने खुद विधायक रहना नहीं चाहा और जनता के चुने हुए पद से इस्तीफा दे दिया, उन्हें मंत्री बनाया जाना संविधान के अनुच्छेद 164 का उल्लंघन है। विशेष परिस्थितियां भी एक या दो लोगों के लिए हो सकती हैं, 14 लोगों के लिए एक साथ नहीं। कुल 32 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें से 14 अर्थात 40 फीसदी मंत्री विधायक ही नहीं हैं। यह संविधान का मजाक है।
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प्रदेश के ग्वालियर में बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के मुन्नालाल गोयल और कांग्रेस के सतीश सिकरवार के समर्थक आपस में भिड़ गए जिसमें कांग्रेस समर्थक रूप सिंह राजावत की बेरहमी से पिटाई की गई। हमलावरों ने रूप सिंह की अंगुली भी काट ली। रूप सिंह राजावत का कहना है कि पांच दिन पहले सोशल मीडिया पर बिकाऊ नही टिकाऊ चाहिए को लेकर एक पोस्ट डाली गई थी। इसी के चलते विवाद हुआ।
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छिंदवाड़ा जिले के चौरई एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में कांग्रेस नेता बंटी पटेल को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है। जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को चौरई एसडीएम पर कालिख पोतने के मामले में सुर्खियों में आए कांग्रेस नेता बंटी पटेल गुरुवार को एक महीने बाद जिला जेल से जमानत पर रिहा हुए। बंटी पटेल पर रासुका भी लगी थी जिसे हटा दिया गया है। हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें न्यायालय ने जमानत दी है। बंटी पटेल के वकील संजय मिश्रा ने बताया कि भोपाल की विशेष अदालत में दी गई दलील के आधार पर ही बंटी पटेल को जमानत दी गई है। गौरतलब है कि 18 सितंबर को यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब कांग्रेस नेता बंटी पटेल ने चौरई में किसान, मजदूर न्याय यात्रा के समापन पर चौरई एसडीएम सीपी पटेल के मुंह पर कालिख पोत दी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने हत्या के प्रयास समेत 11 धाराओं में मामला दर्ज किया था। साथ ही कुल 22 कांग्रेस नेताओं पर भी प्रकरण दर्ज किया गया था।
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माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश (एमपी बोर्ड) भोपाल ने गुरुवार को हाईस्कूल एएवं हायर सेकंडरी की व्यावसायिक पूरक परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया। हाई स्कूल (10वीं) में 59.36 प्रतिशत और हाई सेकंडरी (12वीं) में 66.29 प्रतिशत बच्चे पास हुए। दोनों परीक्षाओं में करीब डेढ़ लाख छात्र शामिल हुए थे।
हाईस्कूल पूरक परीक्षा में कुल 1 लाख 37 हजार 790 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इनमें से प्रथम श्रेणी में 6515 परीक्षार्थी, द्वितीय श्रेणी में 64 हजार 174 परीक्षार्थी एवं तृतीय श्रेणी 11 हजार 30 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल 1 लाख 37 हजार 666 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया है। हाईस्कूल पूरक परीक्षा में कुल 81 हजार 719 परीक्षार्थी पास घोषित किए गए। हाईस्कूल पूरक परीक्षा में 55 हजार 947 परीक्षार्थी फेल हो गए। हैं। इस प्रकार हाईस्कूल पूरक परीक्षा में परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 59.36 प्रतिशत है।
हायर सेकंडरी पूरक परीक्षा वर्ष में कुल 2 हजार 719 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इनमें से प्रथम श्रेणी में 762 परीक्षार्थी, द्वितीय श्रेणी में 543 परीक्षार्थी एवं तृतीय श्रेणी 1 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुआ। इस प्रकार कुल 1 हजार 970 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया गया है। हायर सेकंडरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा में कुल 1 हजार 306 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। इस प्रकार हायर सेकंडरी व्यावसायिक पूरक परीक्षा में परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण का प्रतिशत 66.29 प्रतिशत है।
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स्टेट बार काउंसिल ने अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट के पैसों में बढ़ोतरी कर दी है। हाई कोर्ट में इन टिकट के 60 रुपये की जगह 120 रुपये देने होंगे। वहीं जिला कोर्ट में 30 रुपये की जगह 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कोरोना काल में पक्षकारों को महंगाई का झटका दिया है। यह टिकट उन सभी पक्षकारों को खरीदने पड़ते हैं, जो पहली बार कोई आवेदन, याचिका पेश करते हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यवाहक सचिव विजेंद्र सिंह तोमर ने टिकटों की नई दरों की सूचना जारी की है।
हाई कोर्ट में वादी व प्रतिवादी दोनों को ही अधिवक्ता कल्याण निधि के टिकट को लगाना होता है। यह टिकट वकील के वकालत नामे पर लगते हैं। इस टिकट का पैसा स्टेट बार काउंसिल के खाते में जाता हैं। हाई कोर्ट में औसतन 400 टिकट रोज बिक जाते हैं। इसके अलावा जिला कोर्ट में 30 रुपये का टिकट लगता था, लेकिन अब जिला कोर्ट में 50 रुपये लगेंगे। ऐसे में 20 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ा है। यहां करीब 500 टिकट रोजाना बिकते हैं।
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समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जाने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चेनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99 फीसदी तक सही साबित हुए हैं।
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भारत सरकार के अनलॉक-5 के निर्णय एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगातार किए जा रहे अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में, कार्यालयों में कार्यक्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से अब अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों की, सभी कार्यालयों में उपस्थिति भी शत-प्रतिशत रहेगी। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
कार्यालयों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा के हेतु मास्क का उपयोग करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह कार्यलयीन अवधि में मास्क से मुँह एवं नाक ढंककर रखें तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें। कार्यालयों में सोशल डिस्टेसिंग के लिए परस्पर पर्याप्त दूरी रखें। सम्पर्क में आने वाली सतहें, दरवाजों के हैंडल, हैंण्डरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से सेनेटाईज किया जाए। अभिवादन के लिए आपस में हाथ न मिलायें तथा एक साथ बैठकर चाय/भोजन इत्यादि न करें। नियमित रूप से साबुन-पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करें। कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण हों तो तत्काल फीवर क्लीनिक में परीक्षण करायें तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें।
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बरगी पुलिस ने बुधवार देर रात कंटेनर में तस्करी कर लेकर जा रहे 72 गोवंश को आजाद कराया। देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि सुकरी और कालादेही के बीच कंटेनर में गोवंश की तस्कर कर नागपुर ले जाया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई में कंटेनर ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। कंटेनर में तीन गोवंश मृत मिले थे।
बरगी टीआई शिवराज सिंह ने बताया कि नागपुर की तरफ कंटेनर एचआर 55 एम 7783 में गोवंश को ले जाया जा रहा था। कंटेनर को जब्त करते हुए तिलवारा गोशाला में रखा गया है। वहां वेटरनरी चिकित्सक की मौजूदगी में मृत गोवंश का पीएम हुआ। रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ायी जाएंगी।
टीआई के मुताबिक कंटेनर के ईंधन टैंक को चेक किया गया, तो उसमें केरोसिन मिला। प्रकरण में गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, गोवंश संरक्षण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं।
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आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ब्रहस्पतिवार 22 अक्टूबर का प्रादेशिक आडियो बुलेटिन। शुक्रवार 23 अक्टूबर को एक बार फिर हम आडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे, अगर आपको यह आडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाईक, शेयर और सब्सक्राईब जरूर करें, सब्सक्राईब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार।
(साई फीचर्स)
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