कोविड 19 के प्रोटोकॉल का पालन हुआ अत्यावश्यक

(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार कोई व्यक्ति, दुकानदान कोविड -19 के प्रोटोकॉल का पालन करता नहीं पाया जाता अथवा उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी । ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा ।