बाल विवाह कराने पर 01 लाख रूपये जुर्माना

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास सिवनी ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडो अभियान (बाल विवाह रोको अभियान) हेतु कलेक्टर के निर्देशन में जिले की 08 तहसीलों की महिला बाल विकास की 11 परियोजनाओं में दल का गठन किया गया है।

दल प्रभारी संबंधित तहसीलदार को एवं सदस्य संबंधित थाना प्रभारी एवं महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं टीम को बनाया गया। इसके साथ ही समस्त परियोजनाओं में 24 गुणा 07 (चौबीस घण्टे सातों दिन) आधार पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया।

समस्त टीमों द्वारा विवाह कार्यक्रम से जुड़े सेवा प्रदाता (जैसे घोड़े वाले, टेन्ट वाले, शादी के कार्ड प्रिन्ट करने वाले, मैरिज लॉन वाले, धर्मगुरू, पंडित, मौलवी एवं अन्य) के साथ बैठक की गयी, बैठक में सभी सेवा प्रदाताओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों एवं लाडो अभियान से अवगत कराया गया एवं उन्हें किसी भी प्रकार से बाल विवाह में सहयोग न देने एवं उसकी जानकारी प्रशासन को सूचना देने की अपील की गयी। समस्त टीमों द्वारा उक्त कार्यवाही जिले में पूर्ण की गयी। अब तक जिले में 09 बाल विवाह समझाईश के आधार पर उक्त टीमों द्वारा रोके गये हैं।

इसमें परियोजना केवलारी में 02, परियोजना छपारा में 03, परियोजना कुरई में 01, परियोजना सिवनी ग्रामीण में 03 इस प्रकार संपूर्ण जिले में कुल 09 बाल विवाह रोके गये।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसा सभी से अपील करते हुए कहा गया है कि बाल विवाह एक कानूनन जुर्म है, आप जब भी वैवाहिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो कृपया वर एवं वधु की उम्र जरूर जाँच लें, क्योकि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विधि मान्य उम्र बालक हेतु 21 वर्ष एवं बालिका हेतु 18 वर्ष है।

अधिनियम के तहत बाल विवाह करने या कराने वाले को 02 साल की कैद या 01 लाख रूपये जुर्माना होने का प्रावधान अधिनियम में दिया हुआ है। किसी भी प्रकार के बाल विवाह आप होना पाते हैं, तो इसकी सूचना संबंधित तहसील के तहसीलदार, महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, चाईल्ड लाईन के नंबर 1098 या जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम नंबर 70003 52047 पर दे सकते हैं।