कोटपा एक्ट के तहत एक दशक में कितनी कार्यवाहियां हुईं!

‘तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक सम्पन्न
(ब्यूरो कार्यालय)


सिवनी (साई)। सिवनी में कोटपा एक्ट के तहत एक दशक में कितनी कार्यवाहियां हुईं, यह बात प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शायद ही बता सकें। इसका कारण यह है कि हर साल महज रस्म अदायगी के लिए सीएमएचओ के द्वारा कोटपा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक का आयोजन किया जाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जाती है।
शुक्रवार को जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि भारत शासन द्वारा तम्बाकू उत्पादो के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 (कोटपा) का जिले में सख्ती से पालन किए जाने हेतु 14 अक्टूबर को जिला स्तरीय जांच एवं निगरानी दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में कोटपा 2003 क्रियान्वयन की स्थिति, जांच एवं निगरानी दल द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में पिछले साल सार्वजनिक स्थानों पर इस कोटपा एक्ट के उल्लंघन किए जाने के कितने मामले दर्ज किए जाकर कितनों को दण्डित किया गया इस बारे में चर्चा शायद नहीं की गई, अन्यथा इस विज्ञप्ति में कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही अवश्य ही उल्लेखित होती। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों से 300 फीट की परिधि में चल रहे पान ठेलों जहां तंबाखू उत्पाद सालों से धड़ल्ले से बिक रहे हैं पर भी कार्यवाही करते हुए उन्हें वहां से विस्थापित किया जाता, पर ऐसा किया नहीं गया है।
बहरहाल, सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया कि तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) अंतर्गत धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। और अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता है तो उसे 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का विज्ञापन या प्रायोजन प्रतिबंधित है। धारा 6 अ के अनुसार नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तथा धारा 6 बी अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फिट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।
विज्ञप्ति के अनुसार नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण श्रीमति शांति डहरवाल द्वारा बताया गया कि जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन कर सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए इन जगहों पर धूम्रपान निषेध सम्बन्धी सूचना पटल प्रदर्शित करने की जरुरत है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200 रुपये तक का अर्थदंड करना भी जरुरी है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के 300 फिट के दायरे में आने वाली तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाने की जरुरत है साथ ही तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर सूचना पटल लगाने की जरुरत है, जिसमे लिखा हो की कि 18 वर्ष से काम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।
शैक्षणिक संस्थानों को भी एक बोर्ड लगाना जरुरी है जिसमे लिखा हो की शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा बिना चित्रात्मक चेतावनियों के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री भी नहीं हो सकती है। जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा-2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास किये जायेंगे जिससे कि जिले में कोटपा 2003 का प्रभावी क्रियान्व यन सुनिश्चित किया जा सके।

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