इनमें प्रकाशक, मुद्रक एवं प्रसार संख्या का उल्लेख जरूरी!

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा किये जाने के फलस्वरूप लागू आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर जिले के समस्त प्रिंटिंग प्रेस संचालकों एवं प्रिंटर्स को निर्देशित किया है कि कोई भी पोस्टर, पम्पलेट, प्लेकार्ड, इस्तहार या परिपत्र ऐसा नहीं निकाला जाये जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो।

लोकसभा निर्वाचन में राजनैतिक दलों या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा पोस्टर, पम्पलेट, प्लेकार्ड, इस्तहार या परिपत्र मुद्रित कराया जाता है या उनके मुद्रणालय में उपरोक्त या अन्य किसी चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री का मुद्रण कराया जाता हो, तो उस पर उसकी संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रकाश में आने पर संबंधित प्रिंटर्स के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क की उप धारा 01 और 02 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जायेगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन पाये जाने की दशा में 06 माह तक की कालावधि का करावास एवं दो हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्ड़ित किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि यह भी आवश्यक होगा कि मुद्रित सामग्री की एक-एक प्रति अनुबंध ए और बी के साथ संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को तीन दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों एवं प्रिंटर्स को तदाशय के निर्देश जारी कर इनका पालन सुनिश्चित करने को कहा है।