(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 17 मार्च तक बढ़ा दी।
मामले में असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने समयाभाव के कारण सुनवाई को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के जवाब रिकॉर्ड में नहीं हैं और वह याचिका पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करेगी।
मामले की पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था असम, जहां एक एफआईआर दर्ज की गई है, और यूपी, जहां दो एफआईआर दर्ज की गई है, इस मामले में जवाब दाखिल करेंगे। बेंच ने 23 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उन्हें दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा को दिए गए संरक्षण की अवधि शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी थी। मुंबई में 17 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खेड़ा की कथित टिप्पणी को लेकर उन्हें उस समय दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार हुए थे। बाद में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

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