स्वरोजगार हेतु डॉ.भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लें अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवकों/ युवतियां

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। म.प्र.शासन द्वारा म.प्र.राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के आ‍र्थिक कल्याण हेतु स्वंय के स्वरोजगार स्थापित करने हेतु वर्ष 2023-24 में डॉ.भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना जिलास्तर पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित (कलेक्टर कार्यालय परिसर) सिवनी से संचालित है।

योजनांतर्गत 10 हजार से रूपये 1 लाख तक की स्वरोजगार परियोजनायें हेतु बैंक द्वारा ऋण प्रदाय किया जाता है। 18 से 55 वर्ष की आयु इच्छुक आवेदक जो आयकर दाता न हो। आवश्यक दस्तावेज जैसे अनुसूचित जाति का स्थाई प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र, बैंक बचत खाते की सत्य प्रतिलिपि, वांछित व्यवसाय का चालू दर कोटेशन आवश्यकता अनुसार, सक्षम आई.डी स्वाप्रमाणित एवं एक पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ samastmponlinegovin/portal/login  से आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन करने के पूर्व कार्यालय/ मोबाइल नंबर 7987030139 संपर्क आवश्यक करें। आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी हेतु कार्यालयीन समय 10 बजे से 6 बजे के बीच कार्यालय कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित (कलेक्टर परिसर) से सम्पर्क कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान:- अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भगुतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र.शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।