विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन कार्यों के निष्पादन के लिए टेन्ट शामियाना, लाईट, माईक हेतु निविदा आमंत्रित

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। आगामी विधानसभा निर्वाचन, 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन, 2024 के संचालन के दौरान जिले की चारों विधानसभा कार्यों के कुशल संचालन हेतु इच्छुक संस्था / व्यक्ति से टेन्ट शामियाना एवं लाईट कार्य के लिये निविदा  20.07.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 21.07.2023 को समय 4.00 बजे गठित समीति एवं उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष अपर कलेक्टर कक्ष में खोली जावेगी ।

निविदा शर्ते :- 1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी । प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) का राष्ट्रीय बचत पत्र / बैंक ड्राफ्ट रखकर उसमें धरोहर राशि लिखा जायेगा । द्वितीय लिफाफे में निविदा प्रपत्र रखा जावें । प्रथम लिफाफे के सत्यापन के बाद ही द्वितीय लिफाफा ओपन किया जावेगा।

  1. सफल निविदाकार को रू0 1000.00 का स्टाम्प प्रस्तुत कर अनुबंध करना होगा । 3. निविदा में प्रति वस्तु प्रति दिन 24 घंटे की दर से पृथक-पृथक किराया अंकित किया जावे ।
  2. निविदा सामग्री आवश्यकता के अनुसार स्वीकृति दर पर प्रदाय करने हेतु निविदाकार बाध्य होगा । सामग्री की मांग का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री समयावधि में निर्दिष्ट स्थान पर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा ।
  3. निविदा स्वीकृति सामग्री निर्धारित जी.एस.टी+अन्य कर यदि कोई हो रहित दर पर उपलब्ध कराना होगा। जिसका सत्यापन कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग से कराया जावेगा।
  4. निविदाकार को आयकर का पेन नंबर/ टिन नंबर जी.एस.टी. नम्बर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  5. निविदाकार को लगाई गई डयूटी संबंधित अधिकारी के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  6. निविदा स्वीकृत होने के बाद यदि निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किया गया या बीच में कार्य छोड़ा गया तो उनके बाद वाले निविदादाता से कार्य कराया जावेगा तथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
  7. निविदादाता का देयक परीक्षण एवं आडिट / अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मoप्रo भोपाल द्वारा प्रदत्त आवंटन के अनुसार भुगतान किया जावेगा, जिससे किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा भुगतान करते समय शासन नियमों अनुसार समस्त प्रकार के करों की कटोती की जावेगी।
  8. निविदादाता किसी भी संस्था / कार्यालय से ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिये । यदि बाद में यह जानकारी मिलती है कि निविदादाता ने तथ्य छिपाया है उसकी राशि राजसात कर ली जावेगी।
  9. निविदादाता श्रम विभाग में दुकान स्थापना के अन्तर्गत जीवित पंजीयनधारी होना चाहिये ।
  10. निविदादाता का GST में पंजीयन होना चाहिये।
  11. GST का भुगतान पृथक से किया जायेगा । 14. निविदा स्वीकृत करते समय निविदादाता के कार्यानुभव का महत्व दिया जावेगा। इसमें यदि किसी अन्य से निविदा दरों में कोई अन्तर भी रहता है तो कार्यानुभव एवं निविदादाता की वित्तीय स्थिति की सुदृढता को प्राथमिकता दी जावेगी ।
  12. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नही लाया जा सकेगा।
  13. किसी भी वाद विवाद में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा
  14. निविदा / स्वीकृति / अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी को रहेगा, जिसके लिये किसी भी प्रकार के औचित्य एवं कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।