भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लें अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियां

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सिवनी द्वारा जानकारी दी गई कि शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतू  म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना संचालित है।

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत व्यवसाय, सेवा एवं उद्योग से संबंधित हितग्राहियों को इकाई लागत का 05 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जाती है एवं सीजीटी-एमएसई (क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राइजेस) योजनान्तर्गत देय गांरटी सेवा शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति, 7 वर्षो तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकर्ता की आय सीमा 12 लाख से कम होना चाहिए। आवेदक की पात्रता में अंकसूचि, मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कोटेशन, कार्ययोजना, समग्र आई डी, बैंक खाता, फोटो, योग्यता न्यूनतक 08 वी उत्तीर्ण, उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य हो एवं किसी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। ऋण की सीमा 1 लाख रू. से 50 लाख रू. तक की है।

इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत 10 हजार से 01 लाख तक के ऋण प्रकरण जिले में तैयार किये जाने हैं। इस योजना में योग्यता का बंधन नही है। 18 से 55 वर्ग के आवेदक एम०पी० ऑनलाईन के Samast Portal के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाईन किया कर सकते हैं। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य सिवनी कार्यालय से संपर्क कर सकते है।