15 अगस्त को रहेगा शुष्क दिवस

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा- 24 (1) के अंतर्गत मंगलवार 15 अगस्त 23 स्वतंत्रता दिवस को सिवनी जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में सिवनी जिले की समस्त देशी/ विदेशी मदिरा दुकानों एवं एफ.एल.3/एफ. एल 3 ए बार से मदिरा का विक्रय एवं देशी /विदेशी मद़य भाण्डागारों से मदिरा प्रदाय /परिवहन निषेध रहेगा।