(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर मतदान दिवस 19 अप्रैल 2024 को सम्पूर्ण दिवस (एक दिन) का शुष्क दिवस घोषित किया है।
उक्त शुष्क दिवस अवधि में जिले की मदिरा विक्रय की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकाने, बार लायसेंस एफ.एल-3 (क), विदेश मदिरा भाण्डागार सिवनी, देशी मदिरा भाण्डागार सिवनी एवं लखनादौन से किसी भी प्रकार की मदिरा का विक्रय / वितरण अथवा प्रदायगी को प्रतिबंधित किया है।
साथ ही जिले के सम्पूर्ण विधानसभा मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, गैर मालिकाना क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्राकृति या अन्य पदार्थ का भी विक्रय / वितरण प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

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