उल्लंघन की स्थिति धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में फसलों की कटाई के पश्चात अवशेषों (नरवाई) को जलाने को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर श्री सिंघल द्वारा जारी आदेशानुसार यदि कोई भी किसान अपनी फसल कटाने के पश्चात फसलों के अवशेषों (नरवाई) को नही सकेगा। रबी मौसम की फलसों की कटाई में कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। यदि कृषक फसलों की कटाई से कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम का उपयोग नही करता है, तो उन्हें स्ट्रॉ रिपर का उपयोग कर फसलों के अवशेषों से भूसा प्राप्त होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 में किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.