(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित अशासकीय स्कूलों में ली जा रही शुल्क के संबंध में जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशों के परिपालन में जानकारी प्राप्त की गई है। जिसमें 25 अशासकीय विद्यालयों के द्वारा शुल्क की जानकारी नहीं देने के कारण मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक 2020 के नियम के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं, 23 विद्यालय ऐसे हैं, जिनके द्वारा सत्र 2022-23 की तुलना में सत्र 2023-24 में 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृध्दि किया जाना पाया गया हैं।
इन विद्यालयों को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसी तरह 14 ऐसे विद्यालय जिनके द्वारा सत्र 2023-24 की तुलना में सत्र 2024-25 में 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृध्दि की गई,इन विद्यालयों को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। साथ ही 10 विद्यालय जिनके द्वारा ली जा रही शुल्क अधिक हैं, उन विद्यालयों भी अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया।
उन्होंने बताया कि सभी नोटिसों के जवाब दिनांक 13.08.2024 तक विद्यालयों से जबाब चाहा गया है, तदुपरांत प्राप्त जबाब के आधार पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक 2020 के नियम के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जावेगी।

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