जप्त की 52 लीटर अवैध शराब एवं 1020 किलों महुआ लाहन
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के नेतृत्व एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री शैलेश जैन के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के सिवनी मंडल की टीम के द्वारा अवैध शराब पर रोकथाम किए जाने हेतु लगातार छापामार कार्यवाही जारी हैl
आबकारी विभाग को सूचना मिली कि भोमा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में जंगल एवं नालों में बहुत अधिक मात्रा में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाई जाकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई की जाती है जिस पर रोकथाम न लगाई जाए तो गंभीर जनहानि होने की आशंका रहती है। प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी उत्तर वृत्त के भोमा क्षेत्र के ग्राम उड़ेपानी, मेहराखापा, एवं नयेगांव के जंगल में अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब के अड्डों पर छापा मारकर उन्हें नष्ट किया गया। जंगल में अलग – अलग स्थानों में प्लास्टिक के 4 ड्रम ,15 मटकों एवं 2 बोरी में सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद हुआ। जिससे अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाई जानी थी। आबकारी विभाग के द्वारा महुआ लाहन को नष्ट किया गया है। जिससे भारी मात्रा मे अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाए जाने में रोक लगी है।
कार्यवाही के दौरान 4 प्रकरण कायम किए गए हैं। कार्यवाही में सीमा पंद्रे पति साहसिंह पंद्रे उम्र 30 वर्ष निवासी उड़ेपानी, कलावती पंद्रे पति बीजू पंद्रे उम्र 45 वर्ष निवासी उडेपानी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34,(1)(क) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। कार्यवाही में आरोपियों के कब्जे से 52 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब एवम् लगभग 1020 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद कर जप्त किया गया है। जप्त सामाग्रियों की अनुमानित कीमत लगभग एक लाख चौदह हजार रूपए है। छापे की कार्यवाही में आबकारी सिवनी का समस्त कार्यपालिक स्टॉफ शामिल रहा है।
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