जिला सिवनी में आबकारी विभाग की एक ही दिन में दो बड़ी कार्रवाई

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में अवैध शराब के प्रचलन पर रोक लगाए जाने हेतु विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस तारतम्य में कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त सिवनी शैलेश जैन के मार्गदर्शन में आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में अवैध शराब के प्रचलन पर रोक लगाए जाने हेतु विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस तारतम्य में कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त सिवनी शैलेश जैन के मार्गदर्शन में आबकारी लखनादौन मंडल की टीम के द्वारा आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः तड़के 03:00 बजे गणेशगंज क्षेत्र की घुनई घाटी में जबलपुर सिवनी हाइवे पर नाकेबंदी करते हुए छापामार  कार्यवाही की गई। नाकेबंदी के दौरान एक चार पहिया वाहन बोलेरो क्रमांक MP 50 BC 0633 में आरोपी मनीष कतिया तथा मुकेश वरकड़े के द्वारा 05 पेटी देशी मदिरा तथा 02 पेटी अंग्रेजी मदिरा कुल 07 पेटी (63 bulk लीटर) का परिवहन करते हुए जप्त किया गया है। जप्त मदिरा का कुल मूल्य 40000/ तथा बोलेरो वाहन का अनुमानित मूल्य लगभग 04 लाख रुपए है।

आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम,1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। आज के विशेष अभियान की छापामार कार्यवाही में आबकारी लखनादौन वृत् के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक रविंद्र लिल्हारे आबकारी आरक्षक वीरेंद्र पटेल और अनिल विश्वकर्मा शामिल रहे।  इसी प्रकार दूसरी बड़ी कार्रवाई अंतर्गत आबकारी सिवनी मंडल की टीम के द्वारा आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 06:00 बजे गोपालगंज क्षेत्र के ग्राम सूखा डोंगरी एवम खापा  के जंगल में अवैध शराब के अड्डों पर छापामार  कार्यवाही की गई।

अतः आज प्रातः आबकारी विभाग की टीम के द्वारा अवैध शराब के अड्डों पर छापामार कार्यवाही  कर भारी मात्रा में अवैध शराब बनाए जाने में प्रयुक्त सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया है एवं अवैध शराब की भट्टीयों को नष्ट किया गया है। अवैध शराब की भट्टीयों में बनाई जा चुकी अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब भी बरामद कर जप्त की गई है। आबकारी दक्षिण मंडल के प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रणय श्रीवास्तव, वृत्त की प्रभारी अधिकारी सुश्री खुशबू प्रिया मरावी, आबकारी उप निरीक्षक द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अवैध शराब के अड्डों पर छापे की कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग की  टीम के द्वारा ग्राम दतनी में छापा मारकर  कमला बाई  ऊइके पत्नी मंगल सिंह उम्र 42 वर्ष एवम रमेश धुर्वे  आत्मज कुंवर सिंह उम्र 34 वर्ष के रिहायशी मकान से अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद कर जप्त की गई और उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम,1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। लगभग 2200 किलोग्राम महुआ लाहन एवं लगभग 40 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद कर जप्त की गई है। इस प्रकार दोनों कार्रवाइयों में जप्त सामग्रियों की अनुमानित कीमत 6 लाख 70 हजार रुपए है। आज की दोनों छापामार कार्यवाही में आबकारी दक्षिण, उत्तर और लखनादौन वृत्त  का समस्त कार्यपालिक स्टॉफ शामिल रहा है।

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