ग्राम पंचायत क्षेत्रों में दीप मालाएँ तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय करने वाले छोटे व्यवसायियों एवं ग्रामीणों को मिलेगी बाजार कर में छूट

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिले में दीपावली पर्व के अवसर पर रेहडी पटरी पर व्यवसाय करने वाले, पथ पर विक्रय करने वाले, छोटे-छोटे व्यवसायियों द्वारा विक्रय की जाने वाली सामग्री, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व- सहायता समूहों के द्वारा दीपावली पर्व हेतु निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीप मालाएँ तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत लाये जाने तथा विक्रय किये जाने एवं स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें बाजार कर फीस शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

यह छूट दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से दिनांक 11 नवंबर 2024 (ग्यारस पर्व) तक ही प्रभावशील होगा।

कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने सभी  पंचायतों को दीपावली के अवसर पर पथ पर विक्रय करने वाले व्यवसायियों तथा आम नागरिकों की सुविधा हेतु बाजारों की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्थाएँ तथा शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने  के निर्देश दिए हैं।

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