धार्मिक स्थलों, शालाओं के आसपास की शराब दुकानें हटाने भाजपा नेता गुड्डू ठाकुर हुए सक्रिय

जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाई विसंगतियां एवं आबाकारी विभाग के अधिकारियों की जादूगरी!
(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में संचालित शराब दुकानों को वहां से हटाने के निर्णय का स्वागत करते हुए जिला भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र गुड्डू ठाकुर ने जिले भर में जहां जहां भी शराब दुकानें धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की परिधि में आ रही हैं, उन्हें हटाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है।
नरेंद्र गुड्डू ठाकुर ने बताया कि उनके द्वारा जिला कलेक्टर सिवनी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिला मुख्यालय सिवनी में पूर्व में विवादित रही कचहरी चौक की शराब दुकान जो सीएनआई चर्च के ठीक सामने है, को हटाने की बात पर चर्च और शराब दुकान के एरियल डिस्टेंस को देखे बिना सड़क से नाप किया गया है और इस दुकान को 76 मीटर की दूरी पर बताया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र के जरिए शासन के संज्ञान में है।
उन्होंने आगे कहा कि नगर पालिका परिषद के काम्पलेक्स में संचालित बुधवारी शराब दुकान हिन्दी मेनबोर्ड स्कूल और शंकर मढ़िया से महज 40 से 50 मीटर की दूरी पर है एवं यह नगर पालिका के द्वारा प्रदान की गई दुकान की शर्तों का उल्लंघन भी कर रही है।
नरेंद्र गुड्डू ठाकुर ने कहा है कि गोपालगंज की शराब दुकान हायर सेकण्ड्री स्कूल से 129 मीटर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से महज 146 मीटर दूरी पर है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2017 में दिए गए आदेश के अनुसाार ग्रामीण क्षेत्र जिनकी आबादी 20 हजार से कम है वहां शराब दुकान की दूरी मुख्य मार्ग एवं नेशनल हाईवे से 220 मीटर दूर रहेगी।
नरेंद्र गुड्डू ठाकुर ने जिले में बढ़ते शराब माफियाओं के कारोबार में अपना राजनैतिक दबाव के चलते सामाजिक वातावरण की परवाह किए बिना ही जिले भर में धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जो सामाजिक तौर पर अनुचित ही माना जा सकता है।
उन्होंने जिला प्रशासन से अपेक्षा व्यक्त की है कि प्रशासनिक स्तर पर एक दल का गठन किया जाकर जो भी शराब दुकानें धार्मिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर के दायरे में हैं एवं नेशनल हाईवे के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन कर रही हैं, उन दुकानों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए ठेका दिए जाने के पूर्व उस दल के द्वारा चिन्हित किया जाकर उनका स्थान परिवर्तित किया जाए।