अब बेवकूफ नहीं बना सकेंगे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर, जानकारी छिपाना पड़ेगा भारी

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। केंद्र सरकार ने विज्ञापन कंपनियों को सख्त निर्देश (Centre Releases Guidelines) दिए हैं। विज्ञापन कंपनियां अब सोशल मीडिया पर कोई जानकारी छिपा नहीं सकती हैं।

केंद्र सरकार ने कहा है कि कंपनी को उसके एड में दी गई सूचनाओं और दावों या डिस्क्लोजर को प्रमुखता से दिखाना होगा। अभी तक कंपनियां अपने एड में हैशटैग या लिंक के रूप में दावों को दिखाते हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए एड में दी गई इंफार्मेशन या दावों को ठीक से दिखाना होगा।

सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश कहा गया है विज्ञापन से संबंधित दावे इस तरह से दिखाए जाने चाहिए, जो स्पष्ट हों और जिन्हें आसानी से याद रखा जा सके। इन सूचनाओं को किसी लिंक या हैशटैग से नहीं मिलाया जाना चाहिए। इसे इस तरह दिखाया जाना चाहिए, जिससे दर्शक उसे नोटिस कर सकें।

सरकार के इन दिशानिर्देशों (Centre Releases Guidelines) में मशहूर हस्तियों (Celebrities) और इन्फ्लुएंसर (Influencers) से भी कहा गया है कि वह खुद भी समीक्षा करें और देखें की कंपनी विज्ञापन में किए गए दावों को साबित करने की स्थिति में है या नहीं। यह भी उम्मीद की जाती है इन्फ्लुएंसर (Influencers) जिस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं उसे इस्तेमाल करके भी देखा हो।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रोडक्ट के विज्ञापन ऐसे नहीं हों जो दर्शकों को गुमराह करते हों। अपने दर्शकों के साथ पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए मशहूर हस्तियों, प्रभावित करने वालों के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है।

सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर को विज्ञापनदाताओं के साथ किसी भी संबंध का खुलासा करना होगा, जो उनके प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। खुलासे हैशटैग या लिंक के साथ मिला-जुला नहीं होना चाहिए। फोटो के विज्ञापन के मामले में वीडियो और ऑडियो दोनों प्रारूपों में खुलासा किया जाना चाहिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लाइव स्ट्रीम में दावों को लगातार दिखाया जाना चाहिए।

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