(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स संचालकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के नियमों के पालन व उल्लघंन की जांच हेतु सतत रूप से जांच दल द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है।
इसी क्रम में गोपालगंज स्थित मेसर्स रवि मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट के अनुपस्थित पाए जाने, दवाईयों का क्रय-विक्रय रिकॉर्ड उपलब्ध न होने एवं एक्सपायर्ड स्टॉक का नियमानुसार संधारण न किए जाने को संबंधित प्रतिष्ठान का लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

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